Sunday, 20 November 2016 04:07AM
AP DESK
दिल्ली की एक अदालत ने टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी को एक बार फिर विदेश यात्रा की शनिवार (19 नवंबर) को अनुमति दे दी। पचौरी यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी हैं। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने पचौरी को 22 नवम्बर से पांच दिसम्बर तक डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा करने की इजाजत दे दी। पचौरी वर्तमान में जमानत पर हैं और उन्होंने अदालत में एक अर्जी दायर की थी। अदालत ने पचौरी की अधिवक्ता आशीष दीक्षित के जरिये दायर की गई अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि मामले में जांच पूरी है और आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
अदालत ने कहा, ‘जांच पूरी है और आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। आरोपी को इससे पहले भी कई बार विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है और आरोपी ने अदालत के निर्देशों का पालन किया है।’
अदालत ने कहा, ‘इन परिस्थिातियों में आरोपी को उसके यात्रा कार्यक्रम के अनुसार यात्रा करने की अनुमति दी जाती है….यह अदालत की संतुष्टि के अनुसार दो लाख रुपये की स्थानीय जमानत मुहैया कराने पर आधारित होगा।’ अदालत ने इसके साथ ही पचौरी को यह हलफनामा देने के लिए भी कहा कि बाद में वह निजी तौर पर या अपने वकील के जरिये अदालत में पेश होंगे और अपनी पहचान को लेकर कोई सवाल नहीं उत्पन्न करेंगे।
अदालत ने इसके साथ ही पचौरी से कहा कि वह अपनी यात्रा टिकट की प्रति जमा करायें और अदालत को वापस लौटने अथवा यात्रा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर सूचित करें। अदालत ने 11 जुलाई को पचौरी को तब नियमित जमानत प्रदान की थी और उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी थी जब वह सम्मन का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए थे।