Wednesday, 19 August 2020 00:16
AP NEWS
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों फंड अलग अलग हैं. इसके अलावा कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कहा कि नवंबर 2018 में बनी योजना पर्याप्त है. अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड के पैसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. याचिका में आपदा राहत कोष के रहते पीएम फंड को गैरज़रूरी बताने के साथ साथ इस फंड की ब्।ळ द्वारा ऑडिट न होने और पारदर्शिता की कमी का हवाला दिया गया था. जिस पर केंद्र सरकार का कहना है कि पीएम केयर्स फंड आपदा राहत कोष से अलग है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 28 मार्च को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष की स्थापना की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदाb परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था. इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं।