प्रिय महोदय/महोदया,
सर्वप्रथम आपका आवाज प्लस (प्रिंट/ वेब संस्करण) में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते है कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है। अतः हमने अपने देश और या इसके लोगों अपनी जिम्मेदारियों या कर्त्तव्यों को समझना चाहिये। मीडिया व्यक्ति विशेष एवं संगठन के रूप में समाज में क्रांति तथा जन जागरण का प्रतीक है। इसलिये हमें ये समझना होगा की हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और हमें किस लिये कार्य करना है। आवाज प्लस मीडिया हाउस में हम यही करने की कोशिश कर रहे है और बिना एक अच्छी टीम और टीम के सदस्यों के बिना ये संभव नहीं है।
आवाज प्लस वर्तमान समय में प्रिंट/वेब संस्करण के रूप में विगत 2008 से कार्य कर रहा है, जिसमें दैनिक प्रिंट/ई- संस्करण (पीडीएफ), वेब पोर्टल, विडियों चैनल व मासिक पत्रिका शामिल है। अपैल 2021 से डी. डी. न्यूज पर प्रसारित करने का भी प्रस्तावित है। जिसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखण्ड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व तेलगांना राज्य है। आवाज प्लस का पंजीकरण भारत के समाचार पत्र के कार्यालय, नई दिल्ली से सन् 2008 में हुआ था।
हमें यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि आप आवाज प्लस मीडिया हाउस द्वारा संचालित आवाज प्लस (प्रिंट/ वेब संस्करण) से जुड़ना चाहते/चाहती हैं, आपका स्वागत है, इसके लिए निम्नलिखित नियम/शर्तें हैं।
पदों की संख्याः- प्रत्येक मंडल में मंडल प्रमुख का एक पद, जिला में ब्यूरो प्रमुख पद की संख्या एक पद , प्रत्येक तहसील स्तर पर सहायक ब्यूरों प्रमुख की संख्या एक पद, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिपोर्टर की संख्या एक पद, प्रत्येक पंचायत स्तर पर पंचायत रिपोर्टर की संख्या एक पद, ग्राम स्तर पर ग्रामीण रिपोर्टर की संख्या एक, प्रत्येक थाना पर फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर, प्रत्येक जिला में प्रचार/प्रसार अधिकारी पद की संख्या पॉच एवं प्रत्येक पंचायत पर सूचना प्रतिनिधि एक-एक पद रिक्त है।
पदानुसार सर्वप्रथम अपेक्षित कार्यः-
मंडल प्रमुख:-
- चयन सम्बन्धित अधिकार पत्र प्राप्त होने की तिथि से 25 कार्य दिवस में मंडल के समस्त जिला पर आवाज प्लस (प्रिंट/ वेब संस्करण) हेतु निर्धारित नियमावली/दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्यूरों प्रमुख की नियुक्ति कर उसकी सूची समस्त आवश्यक दस्तावेंजो के साथ अपनी सुबिधानुसार प्रशासनिक कार्यालय को उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा। निर्धारित कार्य अवधि समाप्त होने पर आप द्वारा किये गये कार्य को देखते हुए पुनः कार्य दिवस का अतिरिक्त विस्तार किया जा सकता है।
- आपके अधीनस्थ ब्यूरों प्रमुख सहित मंडल में स्थित जिला/तहसील/ब्लॉक/पंचायत/ग्रामीण स्तर पर कार्यरत पदाधिकारीयों से निर्धारित कार्य करवाना अति आवश्यक होगा।
- समय-समय पर प्रमुख त्यौहारों के अवसर पर प्रशासनिक कार्यालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार बुकिंग कर उपलब्ध विज्ञापन को डिजायन कराकर अथवा हस्तलिखित फारर्मेट को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना।
- प्रतिदिन आपके अधीनस्थ पदाधिकारीयों से कार्य रिपोर्ट्स प्राप्त कर प्रशासनिक कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से रिपोटिंग करना।
ब्यूरों प्रमुख:-
- चयन सम्बधित अधिकार पत्र प्राप्त होने की तिथि से 20 कार्य दिवस में प्रत्येक तहसील स्तर पर एवं अन्य 45 कार्य दिवस में आवाज प्लस (प्रिंट/ वेब संस्करण) हेतु निर्धारित नियमावली/दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित सभी पदों पर नियुक्ति कर उसकी सूची समस्त आवश्यक दस्तावेंजो के साथ अपनी सुबिधानुसार प्रशासनिक कार्यालय को उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा। निर्धारित कार्य अवधि समाप्त होने पर आप द्वारा किये गये कार्य को देखते हुए पुनः कार्य दिवस का अतिरिक्त विस्तार किया जा सकता है।
- आपके अधीनस्थ पदाधिकारीयों से पद सम्बन्धित नियमावली/दिशा-निर्देशों के अनुसार तहसील/ब्लॉक/पंचायत/ग्रामीण स्तर पर निर्धारित कार्य करवाना अति आवश्यक होगा।
- प्रतिदिन आपके जिला में कार्यरत पदाधिकारीयों द्वारा पोस्ट/संकलित समाचार को आवंटित वेब पैनल के माध्यम से वेब पोर्टल पर पोस्ट करवा कर सोशल प्लेटफार्म पर शेयर व लाइक करना अथवा करवाना जैसा कार्य अनिवार्य रूप से करवाना अति आवश्यक होगा।
- समय-समय पर प्रमुख त्यौहारों के अवसर पर प्रशासनिक कार्यालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार बुकिंग कर उपलब्ध विज्ञापन को डिजायन कराकर अथवा हस्तलिखित फारर्मेट को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना।
- प्रतिदिन आपके अधीनस्थ पदाधिकारीयों से कार्य रिपोर्ट्स प्राप्त कर प्रशासनिक कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से रिपोटिंग करना।
सहायक ब्यूरों प्रमुखः-
यदि आपका चयन तहसील स्तर पर सहायक ब्यूरों प्रमुख के पद पर हुआ है, तो संस्था की नियमावली को घ्यान रखते हुए स्थानीय ब्यूरों प्रमुख के सहयोग से अपने कार्यक्षेत्र अधीनस्थ ब्लॉकों में रिपोर्टर पद पर आवेदक का चयन कर उसकी सूची समस्त दस्तावेंजो सहित स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को/ब्यूरों रहित क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा।
ब्लॉक रिपोर्टरः-
यदि आपका चयन विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक रिपोर्टर के पद पर हुआ है, तो संस्था की नियमावली को घ्यान रखते हुए स्थानीय ब्यूरों प्रमुख के सहयोग से अपने कार्यक्षेत्र अधीनस्थ पंचायतों में पंचायत रिपोर्टर पद पर आवेदक का चयन कर उसकी सूची समस्त दस्तावेंजो सहित स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को/ब्यूरों रहित क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा।
पंचायत रिपोर्टरः-
यदि आपका चयन पंचायत स्तर पर पंचायत रिपोर्टर के पद पर हुआ है, तो संस्था की नियमावली को घ्यान रखते हुए स्थानीय ब्यूरों प्रमुख के सहयोग से अपने कार्यक्षेत्र अधीनस्थ ग्राम में ग्रामीण रिपोर्टर पद पर आवेदक का चयन कर उसकी सूची समस्त दस्तावेंजो सहित स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को/ब्यूरों रहित क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा।
फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टरः
- प्रत्येक थाना स्तर पर स्थानीय ब्यूरों द्वारा फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर के पद पर पंजीकरण किया जायेगा, जो कार्यरत सम्बन्धित थाना से सम्बन्धित अपराध समाचार क्लिप सहित उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। संस्थान में उपलब्ध कराये गये सभी रिपोर्ट्स में आवाज प्लस का माइक आई-डी का प्रयोग अनिवार्य होगा।
- यदि आप आवाज प्लस चैनल के लिए अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन में पद विवरण कॉलम (देसिग्नशन) में फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर का चुनाव करेंगे, फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर का पद जिला में थाना स्तर पर होगा।
- फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर के पद पर कार्य करते हुए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मेहनताना संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, बल्कि आप द्वारा प्रेषित एक रिपोर्ट की व्यूज यूट्यूब पर 300 से 500 तक होती है, तो संस्थान द्वारा आपको उस रिपोर्ट की एवज में रुपया 50.00 से लेकर रुपया 100.00 मात्र तक का प्रदान किया जाएगा, यदि व्यूज 500 के ऊपर जाता है, तो संस्थान द्वारा आपको उस रिपोर्ट के एवज में रुपया रुपया 200.00 मात्र प्रदान किया जाएगा।
- आवाज प्लस में फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर के पद पर कार्य करने के एवज में रुपया 5250.00 मात्र सुरक्षित धनराशि के रूप में जमा कर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, इसमें संस्थान द्वारा आपको परिचय पत्र एवं माइक आईडी भी प्रदान की जाएगी।
- एक फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर प्रतिदिन अधिकतम दो रिपोर्ट्स दे सकता है।
विज्ञापन प्रबन्धकः
विज्ञापन प्रबन्धक के पद पर कार्य करते हुए स्वयं अथवा जिला स्तर पर कमीशन बेस पर विज्ञापन प्रतिनिधि की नियुक्त कर आवाज प्लस (प्रिंट/वेब संस्करण) हेतु विज्ञापन बुकिंग का कार्य करना होगा। कार्यालय द्वारा जारी फारर्मेट पर प्रतिदिन अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट MEDIA OPERATIONS MANAGER को देने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को व्हाट्सप्प/ई-मेल के माध्यम से रिपोटिंग करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर आपका मानदेय रोका जा सकता है।
प्रचार/प्रसार अधिकारीः-
प्रचार/प्रसार अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए जिला में आवाज प्लस, हिन्दी मासिक पत्रिका एवं दैनिक समाचार पत्र हेतु वार्षिक सदस्यता बुकिंग करने के साथ-साथ विज्ञापन बुकिंग का भी कार्य करना होगा। जिला स्तर पर यह एक ऐसा पोस्ट है, जो कि कार्यालय द्वारा जारी फारर्मेट पर अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को देने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को व्हाट्सप्प/ई-मेल के माध्यम से रिपोटिंग करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर आपका मानदेय रोका जा सकता है।
सूचना प्रतिनिधि:-
सूचना प्रतिनिधि के पद पर कार्य करते हुए जिला में आवाज प्लस, हिन्दी मासिक पत्रिका की आगामी माह की अंक हेतु सदस्यता बुकिंग करने के साथ-साथ विज्ञापन बुकिंग का भी कार्य करना होगा। जिला स्तर पर यह एक ऐसा पोस्ट है, जो कि कार्यालय द्वारा जारी फारर्मेट पर अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को देने के साथ -साथ प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को व्हाट्सप्प/ई-मेल के माध्यम से रिपोटिंग करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर आपका मानदेय रोका जा सकता है।
सहायक ब्यूरों प्रमुख/ब्लॉक/पंचायत/ग्रामीण रिपोर्टर पद हेतु निर्धारित कार्यः-
- आवाज प्लस (प्रिंट/ वेब संस्करण) में सहायक ब्यूरों प्रमुख/ब्लॉक/पंचायत/ग्रामीण रिपोर्टर पद पर कार्य कर रहे समस्त पदाधिकारीयों को प्रतिमाह आवाज प्लस, वेब न्यूज/दैनिक समाचार पत्र/ई-संस्करण अथवा प्रिंट संस्करण हेतु समाचार संकलन, सदस्यता एवं विज्ञापन बुकिंग कार्य से सम्बन्धित एवं समय-समय पर आदेशित कार्य करना होगा।
- उपरोक्त सभी कार्यो की प्रति तीन दिवसीय कार्य रिपोर्ट स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को देने के साथ -साथ प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को व्हाट्सप्प/ई-मेल के माध्यम से रिपोटिंग स्थानीय ब्यूरों प्रमुख को/ब्यूरों रहित क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर आपका मानदेय रोका जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त आवाज प्लस, हिन्दी मासिक पत्रिका हेतु प्रकाशन सामग्री को प्रत्येक माह के दिनांक 25 तक ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा।
पराश्रमिक राशिः-
आवाज प्लस (प्रिंट/ वेब संस्करण) में प्रथम एक माह प्रोबिजन अवधि के रूप में कार्य करना होगा। एक माह उपरान्त प्रत्येक माह आपके कार्य के आंकलन उपरान्त निर्धारित कार्य करने के एवज में मानदेय प्रदान किया जाता है, जिसकें तहत मंडल स्तर पर मंडल प्रमुख को रूपया 3,00000.00 प्रतिवर्ष मात्र, ब्यूरों प्रमुख को रू0 1,80,000.00 प्रतिवर्ष मात्र, सहायक ब्यूरों प्रमुख को रू0 96,000.00 प्रतिवर्ष मात्र, ब्लाक रिपोर्टर को रू0 72,000.00 प्रतिवर्ष मात्र, ग्राम स्तर पर कार्यरत ग्रामीण पत्रकार को रू0 36,000.00 प्रतिवर्ष मात्र, पंचायत स्तर पर कार्यरत सूचना प्रतिनिधि को प्रथम तीन माह रू0 5,250.00 प्रतिमाह एवं उसके उपरान्त रू0 1,32,000.00 प्रतिवर्ष मात्र, प्रचार/प्रसार अधिकारी को रू0 1,20,000.00 प्रतिवर्ष मात्र मानदेय सहित अन्य उपलब्ध सेवा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर को प्रति प्रकाशित रिपोर्ट रू0 50/- से 100/- मात्र मानदेय के रूप में दिया जायेगा। एक वर्ष सफलता पूर्वक कार्य करने के उपरान्त सभी पदाधिकारीयों को निःशुल्क मेडिकल, जीवन बीमा, पेंशन आदि की सुबिधा भी प्रदान किया जायेगा।
आवेदक द्वारा पत्रिका की वार्षिक सदस्यता ग्रहण करनाः-
- ‘‘आवाज प्लस’’ में कार्यरत समस्त पदाधिकारीयों को आवाज प्लस, हिन्दी मासिक पत्रिका हेतु रूपया 750.00 मात्र का भुगतान कर दो वर्ष की सदस्यता (रूपया 25.00 मात्र प्रति पत्रिका की दर से दो वर्ष का रूपया 600.00 मात्र एवं रूपया 150.00 मात्र पोस्टल खर्च सहित) ग्रहण करना अनिवार्य होगा, दो वर्ष उपरान्त संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया पत्रिका को सुरक्षित वापस कर पोस्टल चार्ज को काटकर रूपया 600.00 मात्र वापस कर दी जायेगी।
- इसके अतिरिक्त आपके जिला में प्रसार को देखते हुए प्रतिवर्ष एक बार कार्यरत सभी पदाधिकारी को सामाजिक परिचय के आधार पर चयन होने की तिथि से 25 कार्य दिवस में मात्र 25 व्यक्तियों से (प्रथम बार) आवाज प्लस, हिन्दी मासिक पत्रिका की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता बुकिंग करवाना अति आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व/त्यौहार पर स्वयं का अथवा किसी भी संस्थान/प्रतिष्ठान का कम से कम दो विज्ञापन अथवा शुभकामना संदेश (रूपया 750 मात्र, प्रकाशन साइज 05 X 08 सेमी का) देना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी कारणबश उपरोक्त कोई भी पदाधिकारी किसी भी कार्य में असफल रहते है, तो आपका चयन स्वतः निरस्त कर उपरोक्त पद किसी भी अन्य आवेदक के लिए चयन हेतु उपलब्ध कर दिया जायेगा। निरस्त होने की सूचना किसी भी पदाधिकारी को अलग से नहीं दी जायेगी।
आवेदक द्वारा अपेक्षित कार्यः-
उपरोक्त नियमावली से सहमत होने की पर इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र को भरकर तीन पासपोर्ट फोटो, शैक्षिक प्रमाण-पत्र व पहचान/ निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां के साथ सदस्यता राशि रूपया 750.00, प्रोसेसिंग राशि रूपया 750.00 के साथ-साथ निर्धारित पदानुसार सिक्योरिटी राशि मंडल प्रमुख पद हेतु रूपया 25000.00 मात्र, ब्यूरो प्रमुख पद हेतु रूपया 15000.00 मात्र, सहायक ब्यूरो प्रमुख पद हेतु रूपया 10,000.00 मात्र, ब्लॉक/पंचायत रिपोर्टर/ग्रामीण पद हेतु रूपया 3250.00 मात्र, फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर पद हेतु रूपया 5250.00 मात्र, प्रसार/प्रचार अधिकारी एवं सूचना प्रतिनिधि पद हेतु रूपया 00.00 पात्र का बैंक ड्राफ्ट ‘‘आवाज प्लस’’, लखनऊ के पक्ष में देय अथवा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन पेमेंट लिंक द्वारा अथवा अपने बैंक जाकर या डेबिट कार्ड/नेट बैकिंग द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक में चालू खाता ‘‘आवाज प्लस’’ खाता नम्बरः 0821100000378, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), जिसका IFSC CODE: PSIB0000802 है, में जमा कर उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रशासनिक कार्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने की स्थिति में किसी भी दशा में आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
सेवामुक्तिः- आवाज प्लस में कार्यरत किसी भी पदाधिकारी को सेवा लाभ के दौरान निर्धारित कार्य पूरा न होने, बैनर विरोधी कार्य करने पर व प्रशासनिक कार्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा उपलब्ध परिचय-पत्र के दुरूपयोग की शिकायत होने व प्रथम जाँच में दोषी पाए जाने के उपरान्त सेवा मुक्त कर दिया जायेगा। इस संदर्भ में न ही किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार होगा, न ही किसी भी प्रकार की कोई सदस्यता राशि वापस की जायेगी, बल्कि निष्कासन बाद भी निर्धारित अवधि तक पत्रिका उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध कराये गये परिचय-पत्र का उपयोग केवल समाचार संकलन, विज्ञापन बुकिंग व सदस्यता बुकिंग हेतु ही स्वीकार है।
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यदि आप आवाज प्लस परिवार में शामिल होना चाहते है, तो आप इस नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ कर कार्य कर पाने में सक्षम होने पर आवाज प्लस की ऑफिसियल वेबसाइट CLICK NOW- ONLINE REGISTRATION FOR AWAZ PLUS पर जा कर अपना पंजीकरण करना होगा। ऐसा न करने पर वह किसी भी दशा में आवाज प्लस परिवार में शामिल नहीं हो सकता।
संस्थान द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेजों को गहन रूप से जॉच करने के उपरान्त अधिकार पत्र व परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
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प्रासेसिंग/पराश्रमिक राशि सम्बन्धित विवरण:-
- आवाज प्लस परिवार में शामिल होने के लिए प्रोसिंग फीस रूपया 750.00 मात्र, आवाज प्लस, हिन्दी मासिक पत्रिका की दो वर्ष की सदस्यता डाक खर्च सहित रूपया 750.00 मात्र के साथ-साथ पदानुसार सुरक्षित धनराशि सिक्योरिटी राशि के रूप में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय जमा करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर आपका आवेदन अपूर्ण माना जायेगा।
- कार्य ग्रहण करने के उपरान्त पद के अनुसार निर्धारित कार्य न कर पाने अथवा गलत गतिविधियों के कारण संस्थान द्वारा निष्कासित होने पर आप द्वारा जमा प्रोसेसिंग फीस अथवा सदस्यता राशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा एवं सिक्योरिटी राशि को दो वर्ष उपरान्त डी.डी. के रूप में वापस कर दिया जायेगा। आपके द्वारा नियमित कार्य करने पर अगले छह माह से एक वर्ष की अवधि में उपरोक्त सिक्योरिटी राशि को आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विज्ञापन में समायोजित कर दिया जायेगा। इस सन्दर्भ में कोई भी कानूनी स्वीकार नहीं होगा।
- चयन न होने की दशा में आप द्वारा जमा सुरक्षित धनराशि 180 कार्य दिवस में स्वत: वापस हो जाएगी इसके लिए अनावश्यक रूप से दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे ना ही इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कानूनी दावा स्वीकार होगा, किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ न्यायालय ही मान्य होगा।
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यदि आप कमीशन वेस कार्य करते है, तो आवाज प्लस में कार्य करने पर आपको कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा, अपितु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये विज्ञापन पर स्थानीय ब्यूरों को कमीशन दिया जायेगा, जिसका निर्धारण हम उराहरण के तौर पर दे रहे है, जो इस प्रकार से है-
- माना कि यदि आपने संस्थान के लिए रूपया 100/- मात्र का विज्ञापन उपलब्ध कराया है, तो आप संस्थान को रूपया 60/- मात्र काट कर शेष राशि यानि कि रूपया 40/- मात्र संस्थान को उपलब्ध कराते है। ब्यूरों प्रमुख द्वारा काटा गया रूपया 40/- मात्र में आप से अनुबन्धित राशि आप को कमीशन के रूप में उपलब्ध कराता है।
- संस्थान द्वारा वर्ष में 12 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व/त्यौहार का चयनित किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी को कम से कम रूपया 750.00 का दो विज्ञापन विजटिंग कार्ड साइज का विज्ञापन देना अनिवार्य होगा, उपरोक्त विज्ञापन में कोई भी कमीशन देय नहीं होगा। विज्ञापन बुकिंग न करने पर उपरोक्त राशि की पूर्ति स्वयं के स्तर से करेगा। दो से अधिक विज्ञापन देने पर 50 प्रतिशत ही कमीशन देय होगा।
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आवाज प्लस परिवार में शामिल कार्यरत समस्त पदाधिकारीयों को कार्य करने के एवज में प्रतिमाह रूपया 500/- मात्र का भुगतान प्रशासनिक कार्यालय को करना होगा, यदि उक्त पदाधिकारी द्वारा एक माह में रूपया 1500/- मात्र से अधिक का विज्ञापन संस्थान को उपलब्ध कराता है, तो उसको यह राशि नहीं देनी होगी।
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विशेष एवं आवश्यक सूचना
- सभी आवेदक को सलाह दी जाती है, कि आवेदन करने के पूर्व उपरोक्त सभी नियम/शर्ते को अच्छी तरह से पढ़ ले, सहमत होने के दशा में स्वयं आवेदन पत्र को भरे। चयन होने के उपरान्त यदि किसी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसका चयन निरस्त कर किसी अन्य को जिम्मेदारी सौपी जा सकती है, ऐसी दशा में उपलब्ध कराये गये सिक्योरिटी राशि को वापस नहीं किया जायेगा न ही इस सन्दर्भ में किसी भी दशा में कोई दावा मान्य् होगा। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया परिचय-पत्र का उपयोग केवल समाचार संकलन, विज्ञापन बुकिंग हेतु ही मान्य् है।
- यदि माइक आई.डी प्राप्त करना चाहता है, तो कार्यालय में रूपया 2500.00 का अतिरिक्त भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। यदि कार्यरत किसी पदाधिकारी को मासिक पत्रिका अपने जिला में प्राप्त करना चाहता है, तो उस पदाधिकारी को कम से कम 150 पत्रिका का मूल्य अग्रिम रूप से जमा कर आगामी अंक प्राप्त कर सकता है।
- आवाज प्लस, दैनिक ई-संस्करण/हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में कार्य कर रहे किसी भी पत्रकार की कोई भी समाचार उसके नाम से प्रकाशित किया जायेगा, इस लिए संस्थान किसी भी प्रकार की पेड समाचार अथवा अन्य जिले/क्षेत्र का समाचार उपलब्ध नहीं करायेगा, इस प्रकार की शिकायत मिलने पर संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रकाशित कार्यरत किसी भी पदाधिकारी को सेवा लाभ के दौरान के दौरान निर्धारित कार्य पूरा न होने, बैनर विरोधी कार्य करने पर व संस्थान द्वारा उपलब्ध परिचय-पत्र के दुरूपयोग की शिकायत होने व प्रथम जाँच में दोषी पाए जाने के उपरान्त सेवा मुक्त कर दिया जायेगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- सभी आवेदको से अनुरोध से आवाज प्लस में आवेदन करने के पूर्व सभी दिशा/निर्देशों से भलीभॉति अवगत हो जाये एवं कार्य कर पाने में सक्षम होने पर ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करे।
- एक अन्य जरूरी सूचना से अवगत कराना चाहता हूॅ कि आवाज प्लस में किसी भी मद में नगद राशि स्वीकार नहीं करता, यदि कोई भी व्यक्ति/पदाधिकारी नगद राशि की मांग करता है, तो इसकी जानकारी 933593356 पर WhatsApp कॉल करके इसकी पुष्टि कर ले, तब नगद राशि उपरोक्त व्यक्ति/पदाधिकारी को दे।
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CLICK NOW- ONLINE REGISTRATION FOR AWAZ PLUS
ऑनलाइन आवेदन करते समय आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान रखेंगे, जो इस प्रकार हैं:-
- आवाज प्लस में आवेदन करने के पूर्व आवेदित पद के संबंधित विस्तृत जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
- कंप्यूटर अथवा मोबाइल इसमें माध्यम से आवाज प्लस में आवेदन कर रहे हैं, कृपया उसमें अपनी फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता, अंतिम प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति सुरक्षित कर ले।
- आवेदन करते समय जन्मतिथि एवं रजिस्ट्रेशन डेट के कॉलम में (00/OCT/0000) इस प्रारूप से भरेंगे।
- आवाज प्लस में आवेदन के दौरान कार्यालय प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा भुगतान किए बगैर आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा लिहाजा इसके लिए अपने पास एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड व बैलेट आदि अपने पास रखें, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
- आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरने के उपरांत आप के कंप्यूटर स्क्रीन पर यूजर आईडी/ पासवर्ड व कार्यालय प्रोसेसिंग राशि के भुगतान की रसीद प्रदर्शित होगा कृपया उसको अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित करें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
- आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरने के उपरांत आपके मोबाइल पर जो भी मैसेज आएगा, कृपया उसको सुरक्षित कर ले, भविष्य में आपके काम आ सकता है।
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नोट- आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरने के 25 कार्य दिवस के अंदर संबंधित पद हेतु आवश्यक दस्तावेज निर्गत कर दिए जाएंगे। सहयोग करने हेतु धन्यवाद!
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आवाज प्लस चैनल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:-
- यदि आप आवाज प्लस चैनल के लिए अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन में पद विवरण कॉलम (देसिग्नशन) में फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर का चुनाव करेंगे, वीडियो रिपोर्टर का पद जिला में थाना स्तर पर होगा।
- फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर के पद पर कार्य करते हुए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मेहनताना संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, बल्कि आप द्वारा प्रेषित एक रिपोर्ट की यूट्यूब पर व्यूज 150 से 500 तक होती है, तो संस्थान द्वारा आपको उस रिपोर्ट की एवज में रुपया 50.00 से लेकर रुपया 100.00 मात्र तक का प्रदान किया जाएगा, यदि व्यूज 500 के ऊपर जाता है, तो संस्थान द्वारा आपको उस रिपोर्ट के एवज में रुपया रुपया 200.00 मात्र प्रदान किया जाएगा।
- आवाज प्लस में फ्री-लांसर क्राइम रिपोर्टर के पद पर कार्य करने के एवज में रुपया 5250.00 मात्र सुरक्षित धनराशि के रूप में जमा कर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, जिसकी एवज में संस्थान द्वारा आपको परिचय पत्र एवं माइक आईडी प्रदान की जाएगी।
- एक वीडियो रिपोर्टर प्रतिदिन अधिकतम दो रिपोर्ट्स दे सकता है।
- नियमित कार्य करने के दौरान अथवा संस्थान द्वारा निष्कासन की स्थिति में भी आप द्वारा जमा सुरक्षित धनराशि को नियुक्ति तिथि से 24 माह उपरांत स्वत: वापस कर दिया जाएगा।
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प्रशासनिक कार्यालय
आवाज प्लस मीडिया हाउस
256 बी, एलडीए कॉलोनी लखनऊ- 226012 उत्तर प्रदेश
संपर्क नम्बर ( व्हाट्सएप) 9335693356 E-mail: awazplusmediahouse@gmail.com
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यदि किसी कारण ऑनलाइन आवेदन करने में विफल रहते है, तो ऐसी दशा में अपना विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड हमारे हेल्पलाइन नम्बर 9335693356 पर वाट्सप्प करे एवं प्रोसेसिंग राशि, सदस्यता राशि एवं पदानुसार सिक्योरिटी राशि निम्न तरीके से ऑनलाइन भुगतान कर सकते है-
BY BANK
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