Friday, 20 November 2020 00:00
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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप के 22 वर्षीय दोषी को गुरुवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक समीर कुमार पाठक ने बताया कि विशेष अदालत ने इस मामले में दोनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिसके बाद दोनों ही दोषियों को भारतीय दंड संहित और पॉक्सो अधिनियम के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है।
पाठक ने बताया कि यह मामला इसी वर्ष जुलाई माह का है। 17 जुलाई को मुख्य आरोपी रितेश धुर्वे ने 10 रुपए का नोट दिखाकर बच्ची को अपने पास बुलाया था और उसे अपने कमरे में लेकर गया था। जिसके बाद रितेश ने बच्ची के साथ कमरे में दुष्कर्म किया और बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रितेश ने बाद में धनपाल के साथ मिलकर बच्ची की शव को बोरी में भरकर माचागोरा में फेंक दिया था।
इस मामले में कोर्ट ने काफी त्वरित सुनवाई की और दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में त्वरित सजा का ऐलान करके स्पष्ट संदेश दिया है, जिससे आने वाले समय में महिलाओं के साथ अपराध में कमी देखने को मिल सकती है।