Thursday, 15 December 2016 04:07AM
AP DESK
एडीएम एलएन मिश्रा की अदालत ने मिस ब्रांडिंग के मामले में पतंजलि योगपीठ के पांच उत्पादों के प्रचार को गलत ठहराते हुए ग्यारह लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेन्द्र पांडे ने बताया कि दिव्य योग मंदिर स्थित पतंजलि फूड पार्क के बिक्री केंद्र पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान बेसन, नमक, काली मिर्च, शहद, सरसों का तेल, जैम के चार-चार सेंपल भरे थे।
टीम ने ये सेंपल रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेज दिए थे। इस दौरान एक-एक सेंपल पतंजलि के गुणवत्ता नियंत्रक अश्वनी सैनी को भी उपलब्ध करा दिए थे। बता दें कि जिस समय सेंपल लिए गए थे, उस दौरान पतंजलि योगपीठ ने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया था। एडीएम एलएन मिश्रा की अदालत में जांच रिपोर्ट और सुनवाई के बाद आरोग्य कच्ची घानी तेल की मिस ब्रांडिंग करने पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।
एक महीने के अंदर जुर्माना देना होगा
पतंजलि को जुर्माने की राशि एक महीने के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रोडक्ट में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश 1 दिसंबर को दिया गया था। 16 अगस्त 2012 को इसके नमुने लिए गए थे।