
पीड़िता (Victim) के परिजनों (Family) ने आरोप लगाया है कि बयानों (Statements) के बहाने उनका लगातार उत्पीड़न (Harassment) हो रहा है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है.
प्रयागराज. शाहजहांपुर (Shahjahanpur) के बहुचर्चित लॉ छात्रा (Law Student) के साथ यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की ओर से मॉनिटरिंग बेंच (Monitoring Bench) में एक अर्जी दाखिल की गई है. जिसमें पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बयानों के बहाने उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. इसके साथ ही जांच एजेंसी थाने में पूछताछ के नाम पर परिजनों को परेशान कर रही है और गलत बातें स्वीकार करने का भी दबाव बना रही हैं. पीड़िता की इस अर्जी पर भी उसकी जमानत अर्जी के साथ ही 29 नवम्बर को कोर्ट सुनवाई करेगी.
वहीं बुधवार को हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 नवम्बर तक टाल दी है. अदालत से कोई फौरी राहत नहीं मिलने की वजह से पीड़िता को अब अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा.
स्वामी चिन्मयानंद के वकील ने पीड़िता की जमानत का किया विरोध
हाईकोर्ट में बुधवार को पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. जिसमें उनके वकीलों ने रंगदारी के झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की. लेकिन मुकदमे के वादी स्वामी चिन्मयानंद के वकील की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज करायी गई. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसलिए चार्जशीट के साथ ही सभी सबूत जमानत अर्जी पर सुनवाई करते समय कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाने चाहिए.
जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय
राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. राज्य सरकार को अब अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा. वहीं सुनवाई के दौरान यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद की ओर से भी उनके वकील ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया. जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तारीख तय की है.
पीड़िता पर वीडियो बनाकर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप
बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद का वीडियो बनाकर उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा भी जेल में है. वहीं चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 8 नवंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी जांच की मानीटरिंग कर रही डिवीजन बेंच में 28 नवम्बर को मामले की सुनवाई की डेट लगी है.