
दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन (Self-Assessment) के आधार पर सारा बकाया देने को कहा है.
नई दिल्ली. दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications-DoT) ने नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों (Telecom Companies) को तीन महीने के भीतर बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने को कहा है. उद्योग जगत (Industry) से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी.
इसके लिए दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने टेलीकॉम कंपनियों से उनकी लायबिलिटी का स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) करने की मांग की है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन के आधार पर सारा बकाया देने को कहा है. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था, ‘‘हम बकाया राशि जमा करने के लिये तीन महीने का समय देते हैं और अनुपालन के बारे में रिपोर्ट दी जाए.’’
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को AGR की रकम चुकाने के निर्देश दिए
नोटिस में कहा गया है, ‘‘आपको उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 24 अक्टूबर 2019 के आदेश के अनुसार बकाये का भुगतान करने और जरूरी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया जाता है ताकि निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित हो सके.’’ दूरसंचार विभाग के आतंरिक अनुमान के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों (Telecom companies) पर कुल बकाया करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये है.
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा
विभाग के अनुमान के अनुसार, भारती एयरटेल (Bharti Airtel) समूह पर 62,187.73 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) पर 54,183.9 करोड़ रुपये और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल (BSNL and MTNL) पर 10,675.18 करोड़ रुपये बकाया है. ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) और एयरसेल (Aircel) के ऊपर 32,403.47 करोड़ रुपये का बकाया है. वहीं परिसमापन प्रक्रिया के तहत आने वाली कंपनियों पर बकाया 943 करोड़ रुपये है.
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR से जुड़े सभी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा है.