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सरकार का फरमान, 1 दिसंबर से ब‍िना FASTag टोल प्‍लाजा पार करने पर देना होगा दोगुना टैक्‍स

अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन ‘फास्टैग लेन’ में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।

नई दिल्ली। अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग के बिना अगर कोई भी वाहन ‘फास्‍टैग लेन’ में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्‍स देना पड़ेगा। दरअसल, 1 दिसंबर 2019 के बाद आपको राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते समय थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से गुजरता है, तो उस वाहन चालक को दोगुना टोल भुगतान करना होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) के तहत 1 दिसंबर 2019 से टोल भुगतान गेट से केवल फास्टैग के जरिए ही भुगतान होगा। फास्‍टैग को देश के अलग-अलग बैंकों और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी (आईएचएमसीएल) या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा स्‍थापित 28,500 बिक्री केंद्रों से खरीदा जा सकता है। इसमें राष्‍ट्रीय राजमार्ग के सभी टोल प्‍लाजा, आरटीओ, परिवहन केंद्र, बैंक की शाखाएं, कुछ चुने हुए पेट्रोल पंप आदि शामिल हैं। हालांकि, टोल प्लाजा पर एक लेन ऐसी भी होगी, जहां बिना-टैग वाले वाहनों से सामान्य टोल ही वसूला जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 दिसंबर 2019 से टोल प्‍लाजा पर सभी लेनों में फास्‍टैग सिस्‍टम अनिवार्य करने वाली है। वहीं एक लेन (प्रत्‍येक दिशा में) हाइब्रिड लेन के रूप में होगी ताकि फास्‍टैग और अन्‍य तरीकों से पेमेंट किया जा सके।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 537 टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग के वाहनों के फास्टैग वाली लेन से गुजरने पर एक दिसंबर से दोगुना शुल्क देना होगा। गडकरी ने कहा कि फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एक दिसंबर तक इसे निशुल्क वितरित कर रहा है। गडकरी ने कहा कि अगले पांच साल में एनएचएआई की सालाना आय बढ़कर एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अगले दो साल में एनएचएआई का टोल राजस्व 30 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है।

जानिए क्या है फास्‍टैग ?
फास्‍टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगेगा, जो बैंक अकाउंट या नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेमेंट वॉलेट से जुड़ा होगा। इसको लगाने के बाद अगर आप गाड़ी लेकर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं होगी। टोल प्‍लाजा पर लगे कैमरे इसे स्‍कैन कर लेंगे और रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। हालांकि, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फास्‍टैग रिचार्ज हो। यहां बता दें कि फास्‍टैग को आप मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करा सकते हैं।

फास्‍टैग इनके लिए है जरूरी
वो हर व्‍यक्ति फास्‍टैग ले सकता है जिसके पास चार पहिया वाहन है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने वाहन का रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, ओरिजनल के साथ-साथ पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल)/बिक्री कार्यालय में वाहन के साथ अपने केवाईसी दस्तावेज की एक कॉपी देना होगा।

यहां से लें फास्टैग की जानकारी
फास्‍टैग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी टोल फ्री नंबर 1033 से ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के 50 पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग उपलब्ध है। फास्टैग को जीएसटी से जोड़ने की भी योजना है।

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रिपोर्ट- आवाज प्लस डेस्क

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