
आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी और सात दलाल हैं. आरक्षक भर्ती मामले की प्राथमिकी इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में दर्ज की गई थी.
भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.बी. साहू ने सोमवार को 31 दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया. मुख्य दोषी को 10 साल कैद और 30 दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि न्यायाधीश साहू ने 21 नवंबर को 31 आरोपियों को दोषी ठहराया था. मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य 30 दोषियों को सात-सात साल जेल और एक से तीन हजार रुपये तक जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
सूत्रों के अनुसार, जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी और सात दलाल हैं. आरक्षक भर्ती मामले की प्राथमिकी इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में दर्ज की गई थी. मामले की जांच एसटीएफ कर रही थी. इस मामले से जुड़े कई लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया. सीबीआई ने इस परीक्षा में धांधली के मामले में 31 लोगों को आरोपी बनाया था. इस मामले में वर्ष 2014 से गवाही शुरू हुई, जो पांच साल तक चली.
व्यापम घोटाले का खुलासा 7 जुलाई, 2013 को पीएमटी परीक्षा के दौरान तब हुआ, जब एक गिरोह इंदौर की अपराध शाखा की गिरफ्त में आया. यह गिरोह पीएमटी परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का काम करता था. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच अगस्त, 2013 में एसटीएफ को सौंपा था.
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