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कभी निर्भया तो कभी हैदराबाद, कब तक चलेगी बहस? यहां रेपिस्टों में डाल दिए जाते हैं महिला के हॉर्मोन्‍स

संसद में एक सांसद अगर ये कहे कि अपराधी को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए तो ये बात बहुत गंभीर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसद में कानून तो सजा-ए-मौत का बना लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हैदराबाद में जो हुआ वैसा ही दिल्ली में हुआ था।

नई दिल्ली: हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ देश में गुस्सा और आक्रोश है। अलग-अलग शहरों में महिलाएं पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर गईं हैं। इस हैवानियत ने एक बार फिर से साल 2012 में दिल्ली की निर्भया के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके जख्मों को ताजा कर दिया है। दरअसल हमारे कानून में इतने सुराख है कि गुनहगार हर बार बचकर निकल जाते हैं।

संसद में एक सांसद अगर ये कहे कि अपराधी को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए तो ये बात बहुत गंभीर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसद में कानून तो सजा-ए-मौत का बना लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हैदराबाद में जो हुआ वैसा ही दिल्ली में हुआ था। कोर्ट कचहरी से तारीख मिलते मिलते साल गुजर गए। आखिरकार सजा का ऐलान भी हो गया। निचली से लेकर ऊपरी अदालत तक ने निर्भया के हत्यारों को सजा-ए-मौत दे दी लेकिन वो इस वक्त भी तिहाड़ जेल में सांसें ले रहे हैं।

हैदराबाद सहित देश भर की महिलाओं की मांग है कि रेप और हत्या के गुनाहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए तभी अपराधियों के मन मे रेप जैसी वारदात को लेकर एक डर पैदा होगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां बलात्कार को गंभीर अपराध मानकर कठोर सज़ा का प्रावधान है।

संयुक्त अरब अमीरत में आरोप साबित हो जाने के बाद रेप के दोषी को 7 दिनों के अंदर फांसी की सज़ा दी जाती है, वहीं इराक में रेप के अपराधी को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक की वो मर ना जाए।

इसी तरह पौलेंड में अपराधी को जानवरों के सामने फेंक दिया जाता है। हालांकि अब रेप के दोषी को हॉर्मोन के इंजेक्शन देकर यातनाएं दी जाती है। उत्तर कोरिया में रेप का दोषी पाये जाने पर सिर में गोली मार दी जाती है।

चीन में मौत की सज़ा का प्रावधान है इसलिए रेप को लेकर एक खौफ़ बना हुआ है। इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों की भी अलग ही सजा है। यहां बलात्‍कार के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही साथ उनमें महिलाओं के हॉर्मोन्‍स डाल दिए जाते हैं।

सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है। अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, सिर कलम करने के साथ-साथ उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई जा सकती है।

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रिपोर्ट- आवाज प्लस डेस्क

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