
साउथ मुंबई के छह लोगों ने मिलकर 11 साल में करीब 6.1 लाख टैंकर पानी बेचा. इतने बड़े पैमाने पर भूजल की चोरी का शायद यह पहला मामला है.
मुंबई से पानी की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. छह लोगों पर अवैध रूप से दो कुओं के जरिए भूजल चुराने का केस दर्ज हुआ है. आजाद मैदान पुलिस की FIR के मुताबिक, 11 साल में इन लोगों ने 73 करोड़ रुपये का भूजल चुराया.
इन छह लोगों में बोमनजी मास्टर लेन के पंड्या मैंशन के मालिक और तीन वाटर टैंकर ऑपरेटर हैं. पुलिस के मुताबिक, मालिकों ने अवैध रूप से दो कुएं खुदवाए. वाटर पंप चलाने के लिए कटिया डालकर बिजली ली गई.
‘पानी चुरा 11 साल में कमाए 73 करोड़ रुपये’
FIR कहती है कि इन लोगों ने करीब 6.1 लाख टैंकर पानी बेचा. हर टैंकर में 10,000 लीटर पानी आता है. 11 साल में हर टैंकर को औसतन 1,200 रुपये के हिसाब से बेचा गया. इस हिसाब से उन्होंने कम से कम 73.19 करोड़ रुपये कमाए.
प्रॉपर्टी के मालिक त्रिपुराप्रसाद नानालाल पंड्या और उसकी कंपनी के दो डायरेक्टर्स प्रकाश पंड्या और मनोज पंड्या का FIR में नाम है. पुलिस के मुताबिक, इन्होंने टैंकर ऑपरेटर्स- अरुण मिश्रा, धीरज मिश्रा और श्रवण मिश्रा की मदद से पानी चुराया. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को एक RTI एक्टिविस्ट ने सबूत दिए थे.
इससे पहले, लोकमान्य तिलक मार्ग थाने की पुलिस ने पंड्या मैंशन के मालिकों के खिलाफ बिल्डिंग प्लान में फर्जीवाड़ा करने की चार्जशीट भी दाखिल की थी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कुओं को परमानेंटली बंद करने का आदेश दिया था.
मद्रास हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में कहा था कि अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वालों को IPC के तहत सजा दी जा सकती है. अब तक सप्लाई के पानी की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं. भूजल की इतने बड़े पैमाने पर चोरी का शायह देश में यह पहला मामला है.