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Terms & Conditions
AWAZ PLUS
Effective Date: 01/01/2008
डिजिटल मीडिया / प्रिंट मीडिया / वीडियो न्यूज़ प्लेटफॉर्म प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु नियमावली एवं दिशा–निर्देश
हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आप आवाज प्लस समाचार पत्र से जुड़कर सामाजिक जागरूकता, जनहित व पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। “आवाज प्लस” एक स्वायत्त, निष्पक्ष एवं उत्तरदायी पत्रकारिता मंच है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं दायित्वपूर्ण पत्रकारिता के संकल्प के साथ, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी स्तरों — राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं थाना क्षेत्र तक जनसरोकारों, विकास, सामाजिक मुद्दों और सरकारी कार्यों की निगरानी में संलग्न है।
‘‘आवाज प्लस’’ एक डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं वीडियो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य जनहित से जुड़े समाचार, सामाजिक मुद्दे, प्रशासनिक गतिविधियों एवं जनसमस्याओं को निष्पक्ष रूप से जनता तक पहुँचाना है।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ‘‘आवाज प्लस’’ भारत के समस्त हिन्दी भाषी राज्यों, जनपदों, तहसीलों, ब्लॉकों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।
नियुक्ति का उद्देश्य
प्रतिनिधियों की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाएगी —
- समाचार संकलन एवं प्रसारण
- जनसमस्याओं का प्रकाशन
- प्रशासनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग
- जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित करना
- क्षेत्रीय विज्ञापन संकलन
नियुक्ति का स्वरूप
- प्रतिनिधियों की नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से अवैतनिक (Honorary/Commission Based) आधार पर की जाएगी।
- प्रतिनिधियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विज्ञापनों पर कमीशन/मानदेय दिया जाएगा।
- एक वर्ष के दौरान जिन प्रतिनिधियों का कार्य संतोषजनक एवं उत्कृष्ट पाया जाएगा, उन्हें ‘‘आवाज प्लस’’ द्वारा नियमित करते हुए मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।
नियुक्ति स्तर
‘‘आवाज प्लस’’ द्वारा निम्न स्तरों पर प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाएगी —
- राज्य ब्यूरों प्रमुख – राज्य स्तर पर प्रतिनिधि
- ब्यूरों प्रमुख – जिला स्तर पर प्रतिनिधि
- सहायक ब्यूरों प्रमुख – तहसील स्तर पर प्रतिनिधि
- ब्लॉक रिपोर्टर – ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधि
- ग्रामीण रिपोर्टर – ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि
- वीडियो न्यूज़ रिपोर्टर – किसी भी स्तर पर
- सिटी रिपोर्टर – थाना स्तर पर
चयन की श्रेणियाँ
प्रतिनिधियों का चयन दो श्रेणियों में किया जाएगा —
प्रथम श्रेणी : निःशुल्क चयन श्रेणी
- इस श्रेणी के अंतर्गत किसी भी आवेदक से चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाएगी।
- चयन उपरान्त आवेदक को ‘‘आवाज प्लस’’ द्वारा ऑनलाइन फोटोयुक्त अधिकार पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदन व्हाट्सएप माध्यम से किया जाएगा।
- आवेदन के लिए निम्न विवरण अनिवार्य होगा —
- पद का नाम
- आवेदक का नाम
- पिता का नाम
- जन्मतिथि
- कार्यक्षेत्र (राज्य/जनपद/तहसील/ब्लॉक/ग्राम पंचायत)
- स्थायी व अस्थायी पता (पिनकोड एवं थाना सहित)
- ई-मेल आईडी
- संपर्क नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्यदिवस के भीतर फोटोयुक्त अधिकार पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
द्वितीय श्रेणी : प्रोसेसिंग शुल्क आधारित चयन श्रेणी
- इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदक से चयन प्रक्रिया के दौरान निम्न प्रोसेसिंग शुल्क देय होगा —
- सामान्य पद हेतु : ₹1250/- मात्र
- वीडियो न्यूज़ रिपोर्टर पद हेतु : ₹5250/- मात्र
- आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
- आवेदक को अपना विवरण, दस्तावेज एवं प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
- आवेदन के तीन कार्यदिवस उपरान्त परिचय पत्र एवं नियुक्ति पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा।
- लगभग 30 से 45 कार्यदिवस के भीतर नियुक्ति किट (नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र सहित) डाक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस अवधि में प्रतिनिधि अपनी कार्य टीम का गठन करेगा।
पुलिस चरित्र सत्यापन
- ‘‘आवाज प्लस’’ से जुड़े सभी पदाधिकारियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाएगा।
- यदि किसी पदाधिकारी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक पाई जाती है, तो उसे तत्काल पद से वर्खास्त कर दिया जाएगा तथा शासन/प्रशासन को सूचित किया जाएगा।
- वर्खास्त पदाधिकारी द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग राशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी।
- आवेदक स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग लंबित न हो।
- यदि कोई अभियोग केवल समाचार संकलन से संबंधित है, तो वह स्वीकार्य होगा।
संस्करण एवं सदस्यता नीति
- ‘‘आवाज प्लस’’ से जुड़े पदाधिकारियों को डिजिटल संस्करण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रिंट संस्करण हेतु तीन वर्ष की सदस्यता बुकिंग अनिवार्य होगी।
- यदि कोई प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में दैनिक समाचार पत्र मंगाना चाहता है, तो उसे —
- कम से कम छह माह से ‘‘आवाज प्लस’’ में कार्यरत होना अनिवार्य होगा
- अपनी कार्य टीम गठित कर चुका हो
- न्यूनतम 100 प्रतियों की मांग करनी होगी
- प्रति प्रति ₹50/- की एकमुश्त सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी
अनुशासन एवं आचार संहिता
- सभी प्रतिनिधियों को पत्रकारिता की मर्यादा एवं आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, धमकी, ब्लैकमेलिंग या गलत समाचार प्रसारण दंडनीय होगा।
- संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्य पर तत्काल प्रभाव से पद समाप्त किया जा सकेगा।
विवाद निस्तारण
‘‘आवाज प्लस’’ से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद–विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही मान्य होगा।
संस्था का अधिकार
‘‘आवाज प्लस’’ को यह पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा कि —
- किसी भी नियुक्ति को निरस्त किया जा सके
- किसी भी प्रतिनिधि को अनुशासनहीनता पर पद से हटाया जा सके
- नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके
अंतिम घोषणा
यह नियमावली ‘‘आवाज प्लस’’ बैनर के अंतर्गत राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु लागू होगी। इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्त सभी प्रतिनिधि संस्था की नीतियों, नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

