पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी की हत्या, 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, राज्य संचालित बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत बिप्लब परिदा अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ किराए के मकान में रहते थे। दोनों की शादी साल 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही घरेलू विवाद लगातार होते रहते थे।

बताया गया कि 5 सितंबर 2021 की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बिप्लब ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपी पति खुद मोटरसाइकिल से कांक्सा थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के फर्श से इप्सा का शव बरामद किया था।

करीब पांच साल तक चली जांच और सुनवाई के बाद दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सरकारी वकील श्राबणी सरकार ने बताया कि मामले की सुनवाई 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी और सभी गवाहों व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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