फरीदाबाद: नगर निगम ने अवैध चौथी मंजिल और अतिक्रमण पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दयालबाग क्षेत्र में अवैध चौथी मंजिल पर हथौड़ा चलाकर कार्रवाई की गई। सोमवार को एनआईटी-1 में भी ऐसी ही एक इमारत को गिराया गया था। ये कार्रवाइयां पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही हैं जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप है।
🏗️ नियम क्या कहते हैं?
- स्टिल्ट प्लस फोर मंजिल निर्माण कुछ शर्तों के साथ ही मान्य है:
- प्लॉट 250 वर्ग गज से बड़ा हो।
- सामने की सड़क कम से कम 10 मीटर चौड़ी हो।
- भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक न हो।
- इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच जरूरी है।
- लेकिन कई लोग इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके कारण निगम ने अब सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है।
🌳 ग्रीन बेल्ट और डिवाइडिंग रोड पर कब्जा भी निशाने पर
नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने बताया:
“ग्रीन बेल्ट, डिवाइडिंग रोड और पार्कों पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा।
यदि लोगों ने खुद से निर्माण नहीं हटाया, तो एक हफ्ते बाद बलपूर्वक कार्रवाई होगी।”
उन्होंने कहा कि:
- कई लोगों ने फुटपाथों पर पिछले दरवाजे खोल लिए हैं।
- इससे सीवरेज और मूलभूत सुविधाओं में परेशानी हो रही है।
