दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, अब नहीं वसूली जाएगी एक साथ कई महीनों की फीस

नई दिल्ली:
दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब कोई भी प्राइवेट, गैर-सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल अभिभावकों पर एक महीने से ज्यादा की फीस एक साथ जमा करने का दबाव नहीं बना सकेगा।

क्या है नया आदेश?
DoE द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, कई अभिभावकों की शिकायतें सामने आई थीं कि कुछ निजी स्कूल 2 से 3 महीने की फीस एक साथ जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे। इसे अनुचित मानते हुए विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि फीस केवल मासिक आधार पर ही ली जा सकती है।

अभिभावकों को राहत क्यों?
विभाग का कहना है कि एक साथ कई महीनों की फीस लेने की प्रथा से अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में यह आदेश उनके हित में लिया गया है ताकि वित्तीय दबाव कम हो सके।

पुराने आदेश का भी हवाला
इस नए निर्देश में 15 फरवरी 2019 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल 2013 के फैसले (राहुल चड्ढा बनाम समर फील्ड स्कूल केस) के आधार पर साफ कहा गया था कि स्कूलों को मासिक फीस ही लेनी चाहिए।

अब दिल्ली के निजी स्कूलों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यह फैसला सीधे तौर पर लाखों अभिभावकों को राहत देने वाला माना जा रहा है।

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