“Supreme Court से TMC को झटका, याचिका खारिज”

🟥 AWAZ PLUS | BREAKING NEWS

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी।

🔴 क्या था मामला?

TMC ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग (ECI) काउंटिंग प्रक्रिया में मनमानी कर रहा है।

  • राज्य कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नहीं बनाया जा रहा
  • ACEO के आदेश से गड़बड़ी की आशंका जताई गई

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने साफ कहा:

  • “बिना आधार के आरोप नहीं लगाए जा सकते”
  • “राज्य और केंद्र—दोनों के कर्मचारी चुनाव आयोग के तहत काम करते हैं”
  • “काउंटिंग में पारदर्शिता के लिए कई स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे”

👉 कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है।

🟡 चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग ने कोर्ट में बताया:

  • काउंटिंग में राज्य और केंद्र दोनों के कर्मचारी शामिल रहेंगे
  • पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत होगी

कोर्ट ने आयोग के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए दखल देने से इनकार कर दिया।

📊 आगे क्या?

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है:

  • 23 अप्रैल
  • 29 अप्रैल

📅 नतीजे आएंगे: 4 मई 2026

TMC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और आयोग की भूमिका पर भरोसा कायम है।

#AwazPlus #BreakingNews #SupremeCourt #TMC #Election2026 #WestBengal

Click to Un-Mute
WhatsApp icon
AWAZ PLUS
Contact us!
Phone icon
AWAZ PLUS