योगी सरकार का बड़ा फैसला— 1kW उपभोक्ताओं को 30 दिन की मोहलत, 2kW वालों को ₹200 तक इमरजेंसी क्रेडिट सुविधा

स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: बैलेंस खत्म होने पर भी मिलेगी बिजली, छुट्टी के दिन नहीं कटेगा कनेक्शन

उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने अप्रैल 2026 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत कम लोड वाले उपभोक्ताओं को बैलेंस खत्म होने के बाद भी तत्काल बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार 1 किलोवाट (1kW) तक के घरेलू स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। यानी नेगेटिव बैलेंस में जाने पर भी उपभोक्ताओं को तुरंत अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि, निर्धारित 30 दिनों के भीतर रिचार्ज नहीं कराने पर कनेक्शन काटा जा सकता है।

वहीं 2 किलोवाट (2kW) तक के घरेलू उपभोक्ताओं को ₹200 तक की इमरजेंसी क्रेडिट सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत उपभोक्ता सीमित अवधि तक बिना रिचार्ज के भी बिजली का उपयोग कर सकेंगे, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में राहत मिलेगी।

इसके साथ ही बिजली विभाग ने उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन काटने से पहले 5 बार अनिवार्य SMS अलर्ट भेजने का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, रविवार, सार्वजनिक अवकाश और शाम/रात के समय स्वचालित बिजली कटौती नहीं की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

सरकार के इस फैसले को स्मार्ट मीटर व्यवस्था को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

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