राजन ठाकुर — 16 साल की उम्र में 8 बार वोट!
- पहचान: बीजेपी सरपंच का बेटा
- आरोप: 2024 लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद सीट पर 8 बार वोट डालना
- कानूनी स्थिति: 18 साल से कम उम्र में वोट डालना ग़ैरकानूनी है, और एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा बार वोट डालना चुनाव अपराध है (Representation of the People Act, 1950 और 1951 के तहत)।
राजनीतिक सन्दर्भ
- फर्रुखाबाद सीट 2024 में भाजपा ने सिर्फ 2,678 वोटों से जीती थी।
- ऐसे में 8 नकली वोट भी परिणाम पर असर डाल सकते थे, खासकर अगर यह पैटर्न कई जगह दोहराया गया हो।
मुख्य सवाल
इसको वोट डालने की अनुमति किसने दी?
- मतदान केंद्र पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर्स, BLO (Booth Level Officer) और प्रेसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है मतदाता की उम्र और पहचान की जांच करना।
- अगर यह 8 बार वोट डाल सका, तो या तो स्टाफ की मिलीभगत थी या सिस्टम में गंभीर लापरवाही।
इस पर कार्रवाई क्या हुई?
- सामान्यत: ऐसे मामलों में FIR दर्ज होती है और आरोपी पर जमानती/ग़ैर-जमानती धाराओं के तहत केस चलता है।
- दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना संभव है।
- चुनाव आयोग भी सम्बंधित मतदान केंद्र और अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकता है।
