अन्तर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू, जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन

ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार इच्छित स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिये गये लिंक को क्लिक करे…
https://interdistricttransfer.upsdc.gov.in/

स्थानांतरण हेतु आवेदन को आसानी से समझने के लिए लिए दिये गये लिक को क्लिक करे…
https://interdistricttransfer.upsdc.gov.in/ViewNotice.aspx?NoticeID=mELirpUhRYksFj7k8%2fXBcQ%3d%3d

प्रयागराज । परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे जबकि जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए शिक्षक 2 से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे।

अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए शिक्षक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संबंधित बीएसए कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करेंगे। 16 से 20 अप्रैल तक बीएसए के स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। सत्यापन के बाद 21 से 25 अप्रैल तक जिला स्तरीय समिति की बैठक में संस्तुति दी जाएगी। 26 अप्रैल से 10 मई तक शिक्षक/शिक्षिका आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा (पेयर) बनाएंगे। 15 मई को स्थानान्तरण आदेश जारी होंगे।

वहीं दूसरी ओर जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए 11 अप्रैल तक आवेदन करने के बाद शिक्षक उसका प्रिंटआउट संबंधित जिले के बीएसए कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करेंगे। आवेदक की पात्रता के सत्यापन के लिए बीएसए 16 से 20 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षाधिकारी को आवेदन पत्र उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद 21 से 23 अप्रैल के बीच जिला स्तरीय समिति से संस्तुति ली जाएगी। 24 से 30 अप्रैल के बीच शिक्षक किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

जिला स्तरीय समिति आपत्तियों का निराकरण करते हुए एक से पांच मई तक डाटा को अंतिम रूप से संस्तुत करेगी। 6 से 15 मई तक शिक्षक आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा बनाएंगे और 18 मई को स्थानान्तरण आदेश जारी होगा।

बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सब्जेक्ट मैपिंग (समान विषय) के अनुसार होगा। जिसके तहत अपर प्राइमरी तथा संविलित विद्यालयों में एक समान श्रेणी में ही तबादले किए जाएंगे, मसलन, सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी से सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी में विषय समान होने की स्थिति में और प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल का सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी स्कूल से तथा सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी का प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल से विषय समान होने की स्थिति में स्थानांतरित हो सकेंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पारस्परिक स्थानांतरण के लिए विषयों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला भाषा दूसरा गणित व विज्ञान तीसरे वर्ग को सामाजिक विषय को रखा गया है। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये सभी भाषा विषय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हिन्दी का अंग्रेजी शिक्षक से पारस्परिक स्थानांतरण हो सकेगा। विषय समान होने पर जिले के बाहर अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेगा लेकिन जिले के भीतर यह नियम लागू नहीं होगा।

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय सीमा के भीतर संपन्न कराने के लिए जिले स्तर पर समिति बनाई गई है, जिसमे जिले के सीडीओ अध्यक्ष होंगे जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा) के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की सभी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

स्थानांतरण के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। जमा किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। जिन शिक्षकों अथवा शिक्षिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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