गोवा के चर्चित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग के मामले में भगोड़े घोषित किए गए लूथरा ब्रदर्स—सौरभ और गौरव लूथरा—को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनके लिए कानूनी रास्ते और संकरे हो गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
7 दिसंबर की रात गोवा के एक लोकप्रिय नाइट क्लब में भयावह आग लगी, जिससे 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि क्लब में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई थी और कई अनियमितताएं सामने आईं।
जैसे ही घटना की खबर फैली, क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा ने बेहद तेज़ी दिखाते हुए रात 1:15 बजे थाईलैंड की फ्लाइट बुक की और अगली सुबह 5:30 बजे देश छोड़कर भाग गए। पुलिस के अनुसार, यह कदम जांच से बचने की सोची-समझी योजना का हिस्सा था।
पासपोर्ट रद्द, फिर विदेश में गिरफ्तारी
गोवा सरकार और पुलिस के अनुरोध पर:
- भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए
- इंटरपोल से कार्रवाई में मदद ली गई
- कुछ दिनों में ही दोनों को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया
गिरफ्तारी के बाद लूथरा ब्रदर्स ने खुद को बचाने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने क्यों किया जमानत से इनकार?
अदालत में उनकी ओर से वरिष्ठ वकील ने दलील रखी कि:
- एफआईआर में हत्या का इरादा नहीं, सिर्फ लापरवाही है
- आरोपी फरार नहीं हैं
- सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे
लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि:
- आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं
- गिरफ्तारी से बचने का प्रयास स्पष्ट है
- इतनी बड़ी जनहानि वाले मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती
इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकरा दी, जो इस केस का अहम मोड़ साबित हुआ।
अब क्या होगा?
कानूनी प्रक्रिया के तहत:
- लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा
- एयरपोर्ट पहुंचते ही गोवा पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी
- क्लब के एक अन्य मालिक अजय गुप्ता पहले ही जेल में है
- आग से जुड़े तकनीकी और लापरवाही के पहलुओं की आगे गहन जांच होगी
पुलिस को उम्मीद है कि लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ के बाद इस त्रासदी की जिम्मेदारी और स्पष्ट होगी।
