Friday, 28 April 2017 10:15 AM
VIVEK KUMAR
नई दिल्लीः व्हाट्सएप मैसेजिंग एप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी से कोई भी दिक्कत है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल छोड़ सकते हैं.
व्हाट्सएप की ओर से के के वेनुगोपाल ने कहा व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जिन्हें भी मौलिक अधिकार का हनन लगता है वो ये एप छोड़ सकते हैं.
हमने लोगों को पूरी आजादी दी है. यूजर्स व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ही प्लेटफॉर्म छोड़ सकते हैं. फेसबुक ने साल 2014 में व्हाट्सएप को खरीदा था.
आपको बता दें 2016 में लागू नयी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सऐप फेसबुक के साथ कंज़्युमर डेटा शेयर करता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे न सिर्फ उपभोक्ता का ब्यौरा, बल्कि उसकी निजी बातचीत भी गलत हाथों में जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने पांच अप्रैल को व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले में सुनवाई के लिए पांच जजों की कंस्टीट्यूशनल बेंच बनाने का फैसला किया था. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डेटा सुरक्षित नहीं है
और यह देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है. इस मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है.
याचिका में व्हाट्सएप की तरफ से अपनी सहयोगी फेसबुक से उपभोक्ताओं की जानकारी शेयर करने का विरोध किया गया है. याचिकाकर्ता ने इसे निजता के अधिकार का हनन बताया है.