Tuesday, 14 November 2023 00:00
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दीवाली से पहले योगी सरकार (Yogi Govt) ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को बड़ी सहूलियत दी है. सरकार ने अपने इस फैसले से उन्हें सम्मान से जीने का नया मौका दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के बिजली बिल पर ब्याज और जुर्माने में 65% की छूट देने का ऐलान किया है. यानी ऐसे उपभोक्ता अब महज 35% का जुर्माना भर कर कानूनी पचड़े से मुक्त हो सकते हैं. यानी ऐसा करके ये लोग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं.
बिजली चोरी के प्रकरणों में शामिल उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन आप किस प्रकार से विद्युत चोरी के प्रकरणों में लगे जुर्माने पर भारी छूट का लाभ ले सकते है, यह महत्वपूर्ण जानकारी अम्बेडकर जनपद के विद्युत वितरण खण्ड, आलापुर अधिशासी अभियन्ता हनुमान प्रसाद मिश्रा ने सरल शब्दो में विस्तार से दिया..
- 👉30 नवंबर तक पंजीकरण कराने पर जुर्माने में 65% तक की छूट।
- 👉पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का मात्र 10% खंड कार्यालय में जमा कराना होगा
- 👉 पंजीकरण के बाद राजस्व निर्धारण का 25% जमा कराकर शेष जुर्माने की राशि माफ हो जाएगी।
- 👉विद्युत चोरी के ऐसे मामले जिनमे आरसी भेजी जा चुकी है, वह मामले भी इस छूट के हकदार होगे।
- 👉पंजीकरण केवल खंड कार्यालय में ही होगा।
- 👉30 नवंबर तक पंजीकरण कराने पर ही यह छूट मिलेगी।
- 👉इस योजना के अंतर्गत केवल विद्युत चोरी के जुर्माने में ही छूट का प्रावधान है। विद्युत अनियमितता के मामले इस छूट में सम्मिलित नहीं है।
- 👉विद्युत चोरी के ऐसे मामले जिनमे जुर्माने की राशि बहुत अधिक है , उन्हे 3 किश्तो में जुर्माना जमा की सुविधा दी गई है, परंतु 30 नवंबर के पूर्व पंजीकरण कराना होगा।
उदाहरण : माना कि किसी व्यक्ति को विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर 2.00 लाख का राजस्व निर्धारण एवम 20000/= का शमन शुल्क अर्थात कुल 2.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है । ऐसे व्यक्ति को राजस्व निर्धारण का 10% अर्थात 20000/= जमा करके पंजीकरण कराना होगा तथा शेष 25% अर्थात 50000/= और जमा कराना होगा । शमन शुल्क में कोई छूट ना होने के कारण इसे पूरा जमा कराना होगा अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिसका 2.20 लाख का जुर्माना है उसे 20000/ पंजीकरण शुल्क + 25% और 50000/+पूरा शमन शुल्क अर्थात 20000/ =कुल 90000.00 जमा कराकर शेष 1.30 लाख की छूट मिलेगी।
विद्युत वितरण खण्ड, आलापुर अधिशासी अभियंता के अनुसार विद्युत चोरी के प्रकरणों में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लगे जुर्माने पर भारी छूट का 30 नवंबर तक लाभ उठाए, क्योंकि इस प्रकार की योजना ना पहले कभी आई थी और ना आगे आयेगी, इसलिए जल्दी करे और चोरी की एफआईआर वापस कराकर तनावमुक्त हो जाए।