Wednesday, 20 September 2023 00:00
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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने एक नवम्बर से लागू होने वाला आदेश वापस लेते हुए बिजली बिल फिर चेक से जमा न करने के आदेश को वापस ले लिया है। अब पूर्व की तरह पावर कॉरपोरेशन बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से भी बिल का भुगतान प्राप्त करता रहेगा।
मीडिया में खबर आने के बाद पावर कॉरपोरेशन के आदेश की किरकिरी होता देख पावर कॉरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार ने चेक के माध्यम से बिल भुगतान न लेने का आदेश वापस ले लिया है।
बताते चले कि वर्तमान समय में सिर्फ लखनऊ में 12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, इनमें हर महीने 80 हजार घरेलू और कॅमर्शियल उपभोक्ता चेक से बिल जमा करते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिस दिन चेक जमा होता है, उसी दिन इसकी बैंकिंग नहीं होती। बैंक में इसे जमा किया जाता है तो क्लीयर होने में तीन से चार दिन लग जाते हैं।
चेक बाउंस के मामले बढ़ने और क्लीयरिंग में आने वाली दिक्कतों का तर्क देते हुए ही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने 16 सितम्बर को सभी कंपनियों के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता (वितरण) को चेक के माध्यम से बिल भुगतान न लेने का आदेश जारी किया था, यह आदेश 01 नवम्बर 2023 से लागू होना था।
पावर कारपोरेशन प्रबंधन एक ही दिन में बैकफुट पर आते हुए इस बारे में दिया गया आदेश वापस ले लिया।