Sunday, 24 September 2023 00:00
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दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं, वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवान के साथ शोषण करने की कोशिश करता था.
नई दिल्ली: Wrestler Sexual Harassment Case: राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन शोषण को लेकर आरोपी BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई की. कोर्ट ने WFI पूर्व प्रमुख को पेशी से छूट दे दी है. इस दौरान कोर्ट में दलील देते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवान के साथ शोषण करने की कोशिश करता था.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया. दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया किजो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं, वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. ऐसे में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.
पुलिस ने कहा, बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का ज़िक्र किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है. एक महिला पहलवान की शिकायत का ज़िक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान के एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको ज़बरदस्ती गले लगाया. जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था. इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं.
शिकायतकर्ताओं ने लगाए थे ये आरोप
दिल्ली पुलिस के वकील ने एक दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र किया जिसमें उसने कहा है कि बृजभूषण ने तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के मेरी शर्ट को ऊपर करके मेरे पेट पर हाथ फेरा और अनुचित तरीके से मुझको छुआ था.
इसके आगे दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ा हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई FIR अलग-अलग दर्ज थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक ही जगह किया था. राउज़ एवेन्यु कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है. अब राउज़ एवेन्यु कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.