Tuesday, 26 December 2023 00:00
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फ्रांस में रोका गया रोमानियाई विमान मुंबई लैंड कर चुका है. इसमें 276 यात्री सवार थे. जब यह विमान दुबई से निकारागुआ जा रहा था तो इसमें 303 यात्री सवार थे. जब फ्रांस से इस विमान को भारत के लिए रवाना किया गया तो इसमें 276 यात्री ही सवार थे. ऐसे में वो 27 भारतीय कहां हैं?
मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में जिस रोमानियाई विमान को हिरासत में लिया गया था, वो विमान भारत पहुंच चुका है. इस विमान में 276 यात्री सवार थे. मंगलवार सुबह करीब 4 बजे यह विमान मुंबई पहुंचा. यह विमान सोमवार को 2.30 बजे (स्थानीय समय के मुताबिक) रवाना हुआ था. जब यह विमान दुबई से निकारागुआ जा रहा था तो इसमें 303 यात्री सवार थे.
मगर जब इस विमान की भारत वापसी हुई तो इसमें 276 यात्री ही सवार थे. ऐसे में सवाल उठता है कि वो 27 भारतीय कहां हैं? बता दें कि गुरुवार को इस विमान को मानव तस्करी के संदेह में पेरिस से 150 किमी पूर्व वैट्री एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था. इस विमान में 21 महीने के बच्चे के साथ-साथ 11 नाबालिग भी शामिल थे. फ्रांसीसी अधिकारियों ने रविवार को इस विमान को फिर से उड़ान भरने की इजाजत दी थी.
27 भारतीय कहां?
सोमवार को 276 यात्रियों के साथ यह विमान भारत के लिए उड़ान भरी थी. बाकी बचे 27 यात्रियों में से 25 यात्रियों ने फ्रांस में ही रहने के लिए आवेदन किया है. इसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. वहीं, दो अन्य यात्रियों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां से फिर उन्हें रिहा कर दिया. सोमवार को इस विमान के भारत रवानगी के बाद फ्रांस में भारतीय दूतावास ने फ्रांस के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया.
भारत ने फ्रांस का शुक्रिया अदा किया
फ्रांस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, ‘भारतीय यात्रियों को घर लौटने के मामले को सुलझाने के लिए फ्रांसीसी सरकार और वैट्री एयर पोर्ट का धन्यवाद. साथ ही यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए मौके पर मौजूद दूतावास टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए भी धन्यवाद. भारत में एजेंसियों का भी आभार.’
मानव तस्करी के लिए 20 साल की सजा
मानव तस्करी के संदेह में शुक्रवार को फ्रांसीसी अधिकारियों ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया. उनकी हिरासत शनिवार को 48 घंटे तक के लिए बढ़ा दी गई. इस बीच, एयरलाइन ने तस्करी में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. बता दें कि फ्रांस में मानव तस्करी के लिए 20 साल तक की सजा का प्रावधान है.