Wednesday, 08 November 2023 00:00
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बिजली विभाग ने ओटीएस योजना में बिजली चोरी के मामले निपटाने के लिए दी 65 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। बिजली विभाग ने बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के लिए पहली और अंतिम बार ओटीएस योजना में 65 प्रतिशत की छूट देखकर बकाया वसूलने को लेकर नई रणनीति बनाई है।
लखनऊ। बिजली विभाग ने बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना में 65 प्रतिशत की छूट देकर बकाया वसूलने को लेकर नई रणनीति बनाई है। इस योजना को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो की तारीखों के हिसाब से निर्धारित की गई है। चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के बकाए का निर्धारण केवल डिवीजन पर ही निस्तारण किया जाएगा। अन्य बकायदाओं के लिए सामान्य रूप से किसी भी बिजली केंद्र पर जमा कर सकते हैं।
बिजली चोरी के मामले को निस्तारण करने के लिए उपभोक्ता को पहले बकाया राशि का 10 प्रतिशत ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद निर्धारित कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई तारीख प्रथम चरण में 8 से 30 नवंबर, द्वितीय चरण में 1 से 15 दिसंबर और तृतीय चरण में 16 से 31 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा। बकाया राशि भी ऑन लाइन जमा करनी होगी। तीनों कैटेगरी में उपभोक्ता के लिए बकाया राशि जमा करने के लिए प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण में छूट के अलग-अलग प्रतिशत तय गए हैं। ये जानकारी मध्यांचल विधुत वितरण निगम के वाणिज्य निदेशक योगेश कुमार ने अपने कार्यालय में दी।