Monday, 01 May 2023 00:00
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यूपी के बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी के सामने अजीबो-गरीब शर्त रख दी. पति ने शर्त रखी कि यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे भाई और बहनोई के साथ हलाला करना पड़ेगा. पत्नी ने शर्त नहीं मानी, तो पति ने तीन तलाक दे दिया.
इतना ही नहीं, पति ने किसी से बताने या शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी. परेशान महिला ने बांदा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद पति सहित ससुराल के चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है.
दरअसल, मामला शहर कोतवाली में आने वाले मुहल्ले का है. पीड़ित महिला का 22 जुलाई 2015 को पैलानी थाना इलाके में रहने वाले युवक के साथ विवाह हुआ था.शाद के बाद से ही ससुरालवाले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.
महिला के साथ मारपीट की जाती थी. निकाह के एक साल बाद पति सऊदी अरब चला गया. इधर, ससुरालवालों ने महिला को घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला अपने मायके आकर रहने लगी. महिला ने अपने पति से इसकी शिकायत की. इस पर सऊदी में बैठे पति ने महिला को साथ नहीं रखने की धमकी दी. तलाक देने की बात कही और दूसरी शादी करने की भी बात कही.
दो बार दिया तीन तलाक
इसी बीच पति सऊदी से लौटा और अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ पत्नी के घर पहुंचा. जहां उसने पत्नी के घर पर परिजनों के सामने तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर तीन तलाक दे दिया और जान से मारने की धमकी दी.
भाई और बहनोई के साथ हलाला करो तब रखूंगा
पति ने महिला के सामने शर्त रखी कि वह अगर फिर से उसके साथ रहना चाहती है तो उसे देवर और बहनोई के साथ हलाला करना पड़ेगा. महिला ने पति की बात नहीं मानी. इस पर पति ने दूसरी बार महिला को तीन तलाक दे दिया और रिश्ता खत्म होने की बात कही.
शिकायत करने पर जान से मार दूंगा
पत्नी ने पुलिस शिकायत में यह भी कहा कि पति ने तलाक देने के बाद धमकी भी दी कि यदि तुम कही शिकायत करोगी तो जान से मार दूंगा. घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हो गयी और उसने बांदा पुलिस अधीक्षक से मामले में न्याय की गुहार लगाई है.
ASP के आदेश पर पति सहित 4 पर केस दर्ज
पीड़ित महिला जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुचीं तो ASP लक्ष्मी निवास मिश्र से मिलकर मामले में न्याय की गुहार लगाई. ASP ने तत्काल केस दर्ज के आदेश दिए. थाना कोतवाली नगर में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और मुस्लिम अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया. एसएचओ संदीप कुमार का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है.