Wednesday, 14 December 2016 11:37 AM
pooja singh
नयी दिल्ली : 500 के पुराने नोट गुरुवार आधी रात के बाद यदि आपके पास रह जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही विकल्प होगा बैंक... 'जी हां' 15 दिसंबर यानी कल की रात के बाद ये नोट कहीं नहीं चलेगा. आपको बता दें कि सरकार ने 500 के पुराने नोटों के चलने की डेडलाइन 15 दिसंबर तक तय की थी. सरकार के द्वारा पेट्रोल पंप, रेलवे, सरकारी बसों, एयरपोर्ट और मेट्रो पर भी 500 के पुराने नोटों का चलन बंद किए जा चुके हैं. कल तक ही सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, सहकारी भंडार से 5 हजार रुपये तक का सामान, मिल्क बूथ, श्मशान घाट/कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट में 500 के पुराने नोट उपयोग किए जा सकते हैं. स्थानीय निकायों के बिल-जुर्माना, घर का बिजली/पानी का बिल, कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज, सरकारी स्कूलों की दो हजार रुपए तक की फीस, सरकारी कॉलेजों की फीस, 500 रुपये तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट कल रात तक चलेंगे लेकिन, फास्टैग और आरएफआइडी रीचार्ज के लिए...
इधर पुराने नोट को बदलने का खेल जारी है जिसके बाद रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपनी शाखाओं व करंसी चेस्ट के परिचालन की सीसीटीवी रिकार्डिंग को संभाल कर रखें, ताकि नये नोटों की जमाखोरी करनेवालों की पहचान हो सके. आरबीआइ ने अधिसूचना में कहा है कि वे आठ नवंबर से लेकर 30 दिसंबर, 2016 तक समस्य सीसीटीवी रिकार्डिंग सुरक्षित रखें. इस रिकार्डिंग से प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई में मदद मिलेगी. बैंक नयी करेंसी का रिकॉर्ड भी रखें. हेरा-फेरी करनेवालों पर अलग से नजर रखें. लोगों से अनुरोध किया है कि वे नोटों को अपने पर जमा करने के बजाय उसका खुले रूप से उपयोग करें. इससे पहले अक्तूबर में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि वे बैंक हाल या परिसर व काउंटरों को सीसीटीवी के दायरे में लाएं. सरकार ने आठ नवंबर की आधी रात को नोटबंदी की घोषणा की थी. उसके बाद से नये नोटों की जमाखोरी के समाचार आ रहे हैं. कालेधन को सफेद करने और करेंसी बदलने में धोखाधड़ी के अनेक मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी है.बैंकों से कहा कि वह आंकड़ों की पूरी तरह जांच पड़ताल करें. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंदडा ने कहा कि हमने सभी बैंकों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भेजे हैं. हमारे निरीक्षक भी इस तरह की जांच में जुटे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने भी पीएसबी के सभी एमडी और सीइओ/सीएमडी, आइबीए के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि देश की सभी बैंक शाखाओं को पुराने और नये करेंसी नोटों में नकदी जमा को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए सावधान किया जाये.